जिले मे आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

स्टैडिंग कमेटी की बैठक आज
बांधवभूमि, उमरिया
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम एवं निर्देशों का पालन करनें हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता मे स्टैडिंग कमेटी की बैठक आज 28 मई को पूर्वान्ह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है।

जिले मे आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
बांधवभूमि, उमरिया
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले मे आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। संहिता के प्रावधान निर्वाचन तिथि की घोषणा से परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे। जिसक मुताबिक सभी अभ्यर्थी इस तथ्य से अवगत रहें कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर होते हैं। तब भी आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होंगे। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक दलगत या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये। पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिन, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों एवं शासकीय कर्मियों से आदर्श आचरण संहिता मे उल्लेखित नियमो का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

 

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