जिले के 94 विद्यालय भवनो की सामान्य मरम्मत हेतु 3-3 लाख राशि आवंटित

बांधवभूमि, उमरिया
प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विभागीय परिसंपतियों के संधारण अंतर्गत जिले की शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनो की सामान्य मरम्मत कार्य हेतु राशि का आवंटन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले के 94 विद्यालयों को 3 लाख रूपये वित्तीय स्वीकृति आदेश क्र./भवन/अ/9545/03/2022/351 भोपाल दिनांक 3/8/2022 द्वारा जारी की गई है। विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण अंतर्गत विद्यालय स्तर पर विद्यालय के मरम्मत, रंगाई-पोताई इत्यादि का कार्य विद्यालय के भवन प्रभारी द्वारा समिति गठित कर म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र./एफ 2-1/2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03/06/2022 के अनुक्रम मे लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./भवन/9545/03/2022/672 भोपाल दिनांक 22/9/2022 द्वारा विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण योजना के संबंध मे विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुसार विद्यालय स्तर पर विद्यालय भवन मरम्मत का कार्य भवन प्रभारी द्वारा विद्यालय स्तर पर गठित समिति की देखरेख मे कराया जावेगा। विद्यालय भवनों के मरम्मत, रंग-रोगन इत्यादि के सांथ अन्य आवश्यक कार्य जो उपलब्ध राशि के अंतर्गत हो सकेंगे, को कराने की अनुशंसा विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा की जावेगी। उक्त कार्य कराये जाने हेतु शाला भवन प्रभारी संस्था प्रमुख द्वारा कराये जाने वाले कार्य की सूचना एवं प्रकार व आईटमवार अनुमानित व्यय की जानकारी संपूर्ण विवरण के साथ भवन के नोटिस बोर्ड पर चिपकायेंगे व विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकायेंगे तथा निविदा आमंत्रण हेतु सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड व कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नोटिस बोर्ड एंव अन्य सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करेंगे। निविदा सूचना चस्पा करने के उपरांत 7 दिवस की समायवधि देते हुये निविदा प्राप्त करेंगे। इसमे यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय के भवन प्रभारी/संस्था प्रमुख जिस दिनांक को निविदा आमंत्रण हेतु सूचना प्रकाशित करेंगे, उस दिनांक से 7 दिवस की समयावधि तक निविदा दाताओं से सीलबंद लिफाफे मे निविदा प्राप्त करेंगे व 7 दिवस पूर्ण हो जाने के उपरांत प्राप्त निविदायें विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष खोलेंगे व तुलनात्मक चार्ट तैयार करेंगे। तुलनात्मक चार्ट के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म को समिति की सहमति से कार्य आदेश जारी करेंगे, किन्तु कार्य आदेश जारी करने के पूर्व यह भी सुनिश्ति करेंगे कि सफल निविदादाता जिसका दर न्यून है, पीडब्ल्यूडी से पंजीकृत हो और वर्तमान मे पंजीयन जीवित हो तथा जीएसटी नंबर हो व पूर्व मे किसी संस्था/कार्यालय के द्वारा ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो। सफल निविदादाता जिसे कार्य आदेश जारी किया जावेगा, उस दिनांक निविदादाता से कुल राशि का 5 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जमा करायी जावेगी। समस्त संस्था प्रमुख/भवन प्रभारी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुये समस्त प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण कर कार्य करायेंगे तथा सभी आवश्यक अभिलेख एवं पंजी संधारित करेंगे।

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