जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर एक साल की सजा

जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर एक साल की सजा
बांधवभूमि, उमरिया
जिला बदर के बावजूद आदेश का उल्लंघन करने के आरोप मे न्यायालय ने उदयभान उर्फ बुच्ची मिश्रा को 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया है कि गत 26 अक्टूबर 2015 को इंदवार की थाना प्रभारी सारिका शर्मा को सूचना मिली कि जिला बदर का अभियुक्त जिले के ग्राम भरेवा अंतर्गत झिरियाटोला मे मौजूद है। जिस पर उसे मौके पर गिरफ्तार कर धारा 188 एवं मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय ने मामले मे पैरवी करते हुए आरोपी को कठोर दण्ड देने का निवेदन किया। मामले की सुनवाई उपरांत दोष सिद्ध पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आरपी अहिरवार ने उदयभान उर्फ बुच्ची को 1 वर्ष के कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *