जीआर गायकवाड़ को पुन: कार्यपालन यंत्री का प्रभार
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निलंबन आदेश पर रोक लगाये जाने के बाद लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री जीआर गायकवाड़ को पुन: प्रभारी कार्यपालन यंत्री पद पर पदस्थ किया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य शासन ने श्री गायकवाड़ द्वारा प्रस्तुत उत्तर को संतोषजनक पाते हुए अपर कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन, मुख्य अभियंता लोनिवि रीवा के अभिमत के अनुसार एवं रिट याचिका मे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन मे जीआर गायकवाड को निलंबन से बहाल कर, निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य कर यथावत पदस्थ करते हुए उन्हे जारी एससीएन को इसी स्तर पर समाप्त कर, बिना किसी दण्ड के प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
पत्रकार यूनियन ने भी दी थी क्लीनचिट
गौरतलब है कि श्री गायकवाड़ तथा मानपुर के भागीरथी भट्ट के बीच हुई बहस का ऑडियो वायरल होने के बाद विभाग द्वारा उन्हे निलंबित कर दिया गया। इस संबंध मे अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम ने अपने जांच प्रतिवेदन मे घटना को जान बूझकर, साजिशपूर्ण तरीके से की गई कार्यवाही व शिकायत मे तथ्यों को छिपाने का उल्लेख किया था। इस मामले मे पत्रकार यूनियन ने भी कार्यपालन यंत्री गायकवाड़ को क्लीन चिट देते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध करने योग्य होने का लेख किया गया था। कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त की गई है। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निलंबन आदेश पर स्थगन प्रदान कर दिया गया।