रांची। अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये अवैध निकासी से जुड़े आरसीए 47ए/96 मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि मामले में 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सीबीआई के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने स्पेशल कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रांची सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने भादवि की धारा 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 477 ए और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराएं 13 (2) आरडब्ल्यू 13(1) सी-डी के तहत लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। 75 में से 34 आरोपियों को तीन सा उससे कम की सजा हुई है, जिसके बाद उन्हें जमानत के लिए बेल बॉण्ड भरने को कहा गया है। वहीं लालू प्रसाद समेत 41 अभियुक्तयों के सजा के बिन्दुओं पर 21 को सुनवाई होगी।
सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में कुल 170 लोगों के खिलाफ चार्जशीट किया गया था, जिसमें सुनवाई के दौरान 55 आरोपियों का निधन हो गया, 8 आरोपी सरकारी गवाह बन गये, दो सुनवाई के पहले ही सजा स्वीकार कर लिया, 8 आरोपी आज तक लापता है। वहीं आज 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया, 34 को 3 साल से कम की सजा मिली है और दोषी करार दिये गये लालू प्रसाद समेत 41 अभियुक्तों को सजा के बिन्दुओं पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। आज जिन दो राजनेताओं को दोषी करार देने के साथ तीन साल की सजा सुनायी गयी, उसवमें धु्रव भगत और पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद जगदीश शर्मा शामिल है।
डोरंडा कोषागार से हुई थी 139.35करोड़ की अवैध निकासी
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। मामले में शुरुआत में 170 आरोपी थे, इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गयी। दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया। जिसमें सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय पूर्व दोष स्वीकार कर लिया। मामले में आठ आरोपी फरार है। इस हाईप्रोफाइल मामले में लालू प्रसाद के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ0 आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष धु्रव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ0 केएम प्रसाद सहित 99 आरोपियां के खिलाफ फैसला आया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 575 गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी। बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किये गये हैं।
आरसी 47ए/96 की प्रमुख बातें
रांची जिले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी
15फरवरी को 99 अभयिक्तों को फैसला सुनाया जाएगा
मामले में 170 आरोपी थे, सुनवाई के दौरान 55 की मौत हुई
सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया
दो आरोपियों ने निर्णय के पूर्व दोष स्वीकार किया
575गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी
बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किये गये
लालू के खिलाफ कोर्ट के इस कमरे में तीन फैसला आ चुका है, चौथे में 15 को आएगा फैसला
पिछले तीनों मामले में लालू प्रसाद को हुई है सजा
सीबीआई ने इस केस में भादवि की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए और पीसी एक्ट की धारा 13 (2) ,13(1) (सी) के तहत साजिश रचने का आरोप लगाया है
सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 16 ट्रक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किया।