शहडोल /सोनू खान। दुष्कर्म के एक आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना सीधी जिला शहडोल के प्रकरण में अभियुक्त प्रिंस सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम चंदौरा, थाना सीधी को भादवि0 की धारा 450 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 एवं 4 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में चंद्रप्रकाश मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा सषक्त पैरवी की गई तथा संतोष कुमार पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा पैरवी में सहयोग प्रदान किया गया। संभागीय जनसंपर्कअधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि अभियोजन का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि 30 मई 2015 को फरियादिया अभियोक्त्री उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम चंदौरा अपनी मां के साथ थाना आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह घर में थी, उसकी मां मौसी के यहां निमंत्रण पर गयी थी, उसके पिता एवं भाई रात करीबन 11 बजे बारात देखने गांव तरफ गये थे, घर में वह अकेली थी। रात करीब 12 बजे आरोपी प्रिंस सिंह उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। उसके द्वारा हल्ला-गुहार करने पर आरोपी उसका मुंह दबा लिया व मार डालने की धमकी दिया। उसके पिता घर आये तो डर के कारण पिता से नहीं बतायी, उसकी मां, मौसी के यहां से घर आयी, तब वह अपनी मां को घटना की सारी बात बतायी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त प्रिंस सिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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