उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ईला तिवारी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पाली, मानपुर एवं करकेली से कहा है कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम 1993 की धारा 6, मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन सम्मेलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 और मध्य प्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 का अवलोकन करें, इन प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम मे कल 2 अक्टूबर 2021 से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2021 को ग्राम सभाओं के चरणबद्ध आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित ग्रामों में सहज दृश्य स्थानों पर चस्पा किए जाएं, ग्राम सभाओं का आयोजन के संबंध में ग्रामों में डोडी पिटवाकर मुनादी कराई कराने के निर्देश दिए तथा ग्राम सभा में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएगी। 2 अक्टूबर को जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन, ग्राम सभा में जल जीवन मिशन तथा पेयजल एवं स्वच्छता के विषय पर चर्चा, जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन तथा परंपरागत एवं अन्य जल संरचनाओं, तालाबों का जीर्णोद्धार के संबंध में, शुद्ध पेयजल की नियमितता तथा नल जल योजना के रखरखाव की व्यवस्था संबंधी चर्चा, सभी गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में काम करने पर विचार जैसे अन्य विषयों पर चर्चा करें।
ग्राम सभाओं का आयोजन कल
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