कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने की कार्यवाही
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं अनुपस्थित रहने के कारण श्रम निरीक्षक एपी सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे उनका मुख्यालय जिला पंचायत उमरिया नियत किया गया है। इस दौरान श्रम निरीक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि श्रम आयुक्त इन्दौर द्वारा कार्यों के त्वरित संपादन सुविधा की दृष्टि से श्रम निरीक्षक को सप्ताह मे 4 दिवस सहायक श्रमायुक्त कार्यालय शहडोल तथा शेष दिन उमरिया मे उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये थे। इसके अलावा एपी सिंह को शासन द्वारा बाल श्रम एवं बंधक श्रम अधिनियम के तहत जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 20 जुलाई 2020 को आयोजित समय-सीमा बैठक मे बाल श्रम एवं बंधक श्रम के कार्यों की समीक्षा हेतु उन्हे उपस्थित होने का लेख किया गया था, परन्तु वे कार्यालय और बैठक मे उपस्थित नही हुए। यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता के सांथ मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण के श्रेणी में आता है। अत: उनके विरूद्ध उक्त कार्यवाही की गई है।