बिरसिंहपुर पाली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राकेश मरावी की अदालत ने मारपीट के मामलों मे अभियुक्तों को अर्थदण्ड के सांथ न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक अभियुक्त गणो द्वारा 28 फरवरी 2014 को संजू खटिक के सांथ गाली-गलौज व मारपीट की गई थी। इस प्रकरण मे निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने लल्लू उर्फ बाबू लाल पनिका, मीना पनिका, रवि उर्फ संदीप पनिका निवासी झिरिया मोहल्ला पाली को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 300-300 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इसी तरह के अन्य प्रकरण मे आरोपी रिंकू उर्फ राकेश अगरिया, कल्लू उर्फ दयाराम अगरिया, लल्ला उर्फ मनीराम तीनो निवासी महरेई थाना को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। इन आरोपियों ने 19 मार्च 2011 को ग्राम महरोई मे मनोज मिश्रा के खेत मे धन्नू बैगा, मीना बाई, आरती, रामकली व लम्मू बैगा के साथ गाली गालौच व मारपीट की गई थी।
कोर्ट ने सुनाई न्यायालय उठने तक के कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा
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