नई दिल्ली। अटल सरकार मे कोयला राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को मंगलवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला १९९९ में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया है। विशेष अदालत ने उस समय कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम, काोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीटीएल) और इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी ठहराया है। विशेष अदालत १४ अक्टूबर को सजा पर बहस सुनेगी।
कोयला घोटाले मे पूर्व मंत्री दिलीप रे दोषी करार
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