आवंटित नहीं की गई बिजली का उपयोग अपने उपभोक्ताओं के लिए करें
नई दिल्ली। देश में बिजली संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हिदायत दी है कि वो केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) की आवंटित नहीं की गई बिजली का उपयोग केवल अपने उपभोक्ताओं की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए करें। मंत्रालय की तरफ से ये अपील उस समय की गई है जब उसके समक्ष ये बात आई थी कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और बिजली की कटौती (लोड शेडिंग) कर रहे हैं। मंत्रालय के समक्ष ये भी बात सामने आई कि कुछ राज्य बिजली एक्सचेंज में भी ऊंचे दाम पर बिजली बेच रहे हैं। अब मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए ऐसा न करने की अपील की है। बिजली आवंटन के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सीजीएस से 15 फीसद बिजली को आवंटित नहीं की गई बिजली के अंतर्गत रखा जाता है। इसको केंद्र उपभोक्ताओं की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरतमंद राज्यों को आवंटित करती है। गौरतलब है कि उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी वितरण कंपनियों की होती है। मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों को पहले अपने उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करना चाहिए। बिजली वितरण कंपनियों को बिजली एक्सचेंज में बिजली नहीं बेचनी चाहिए। कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं को बिजली से वंचित नहीं रखना चाहिए। केंद्र की तरफ से राज्यों को ये भी कहा गया है कि वो इस बाबत भारत सरकार को सूचित करें ताकि इस बिजली को अन्य जरूरतमंद राज्यों को एक बार फिर आवंटित किया जा सके।
केंद्र की राज्यों को हिदायत
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