कृष्णा डेयरी पर एक लाख का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अपर कलेक्टर ने की कार्यवाही
उमरिया। अपर कलेक्टर न्यायालय उमरिया के पीठासीन अधिकारी अशोक ओहरी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन नही करने पर कृष्णा डेयरी मनिहारी बाजार उमरिया पर एक लाख रूपये का जुर्माना किया है। बताया गया है कि गत 23 अगस्त 2019 को कृष्णा डेयरी से दही एवं पनीर आदि की सेम्पलिंग की गई थी। उक्त नमूने खाद्य विश्लेषक द्वारा राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये थे। जहां दही व पनीर के नमूने अवमानक पाये जाने पर अविहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रकरण अपर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जानकारी के मुताबिक इस मामले मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (पप) व सहपठित धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार कृष्णा डेयरी के संचालक राहुल पाण्डे पिता मनोज पाण्डे निवासी उमरिया पर एक लाख रूपये की शस्ति अधिरोपित की गई है।