कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 को फांसी

नई दिल्ली। आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या में कोर्ट ने सोमवार को कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। अलग-अलग सेक्शन में कुल दो लाख 60 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। एडीजे 9 मनोज कुमार ने यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई। आरोपितों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है। विगत नौ मार्च को दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया था। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियोजन की ओर से बहस की थी। 24 मार्च को ही सजा सुनाई जानी थी। बता दें कि छह दिसंबर 2018 को दिनदहाडे़ आरा के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इनकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलायी गयी। उसमें इमरान की मौत हो गयी, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गये थे। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) एवं 27 आर्म्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मिंया, खेताड़ी मोहल्ला के बबली मियां, तौशिफ आलम व फुचन उर्फ फुकन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिया था। सभी को फांसी की सजा सुना दी गई।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *