किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बांधवभूमि, उमरिया
जिले के विशेष न्यायाधीश श्री विवेक सिंह रघुवंशी ने दुराचार के एक मामले मे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे जानकारी देते हुए एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि ग्राम देवरी मे विगत 26 जुलाई 2020 को आरोपी ललई कोल द्वारा 9वीं कक्षा मे अध्य्यनरत नाबालिग पीडि़ता के सांथ दुष्कर्म किया था। बदनामी के डर से युवती द्वारा इस घटना की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई। जनवरी माह मे पीडि़ता को गर्भवती होने की जानकारी मिली, जिसकी सूचना उसके द्वारा 9 जनवरी 2021 को थाना मानपुर मे दी गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध 376 (ए), 376 (3) एवं अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 एवं धारा 5/6 के तहत अपराध दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा कराई गई डीएनए जांच से प्रमाणित हुआ कि नवजात शिशु अभियुक्त ललई कोल का ही है। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोषसिद्ध पाये जाने पर प्रकरण न्यायालय द्वारा रमेश उर्फ ललई कोल को आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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