कलेक्टर ने किया जारी जनपद पंचायत क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश

आम सभा, जुलूस आदि के आयोजन रहेंगे प्रतिबंधित
शहडोल/सोनू खान। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के मद्देनजर शहडोल जिले के जनपद पंचायत क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है की इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जावेगा तथा न हो प्रदर्शन करेगा। यह पाबंदी उन समुदायों पर लागू नहीं होगी, जो दीर्घकाल से प्रचलित सहि प्रथा एवं विधि के अनुसार शस्त्र प्रदर्शन करने के लिए हकदार है यह प्रावधान नगर पालिका सीमा/ नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगा, राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली, जुलुस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट से ली जाना आवश्यक होगा, कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे, सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा। कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी,रैली, वाहन रैली ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा, आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होगें कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेण्ट पण्डाल इत्यादि लगायेगा, कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं  पर्चा, पेम्पलेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती हो, किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, जनपद पंचायत, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थायें व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
 जारी आदेश में कहा गया है कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमें एयर क्रॉप्ट एवं हेलीकॉप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए उपयोगित नहीं किये जायेंगे,सार्वजनिक मैदान में सभा हेतु एवं हैलीपेड के उपयोग हेतु किसी का एकाधिकार नहीं होगा, सभी पार्टियों, अभ्यर्थी को यथोचित अवसर दिया जायेंगा,रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डॉक बंगलों को रुकने हेतु उपयोग जेड सुरक्षा श्रेणी एवं ऊपर के श्रेणी के द्वारा किया जा सकेंगा किन्तु राजनैतिक गतिविधि उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी। नोट जहां प्रेक्षक रूके है वहां राजनैतिक व्यक्तियों को रुकने की सुविधा नहीं दी जाएंगी,शासकीय धन राशि से विज्ञापन जिसमें उपलब्धियों का विवरण हो, प्रतिबंधित रहेगा,राजनैतिक अभ्यर्थियों द्वारा मौजूदा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा,घर घर अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर उम्मीदवारों सहित केवल पाँच व्यक्तियों के समूह को ही घर-घर अभियान करने की अनुमति होगी,वाहनों के काफिले में पाँच वाहन रहेंगे तथा वाहनों के काफिलों के दो सेटों के मध्य अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधे घंटे रहेंगा, किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेंगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा हो मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दिया जाना चाहिये। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा,राजनैतिक दलों  अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं की जावें 18- सभी राजनैतिक दल,अभ्यर्थी व अन्य सभी व्यक्तियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेंगी, कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा, जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित धाना प्रभारी को न दे दी जाव कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपायेगा।  जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश जनपद पंचायत क्षेत्र व्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, सोहागपुर एवं बुढार क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा तथा उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगतों प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *