कलेक्टर ने राम खेलावन और संजय को किया जिलाबदर
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने राम खेलावन प्रजापति पिता कोडडा प्रजापति 42 निवासी दमोय थाना इंदवार तथा संजय उर्फ कवि पिता प्रेमलाल राय 26 साल निवासी ग्राम कछरवार को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 1-1 साल की अवधि के लिये निष्कासित किया है। दोनो व्यक्तियों को आदेश से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करना होगा। आदेश प्रभावशील रहने तक वे बिना अनुमति के उक्त सीमाओं मे प्रवेश नहीं करेंगे। उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर संबंधित थानों में लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।