ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स

सिनेमाघरों मे खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग मे फैसला

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने को मंजूरी दी। पहले इन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था। साथ ही स्पेशल दवाइयों के लिए टैक्स में छूट को मंजूरी मिली है। कैंसर की दवा पर आईजीएसटी हटाने को भी मंजूरी दी गई है। सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले बिल पर जीएसटी कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली है। अब इनमें 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। मीटिंग के बाद अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित कर रही हैं।
अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने को मिली मंजूरी
जीएसटी काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है। इससे जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी।

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