एक्सीडेंट मे घायल वृद्ध की मौत

एक्सीडेंट मे घायल वृद्ध की मौत
उमरिया। जिले के चंदियाथाना क्षेत्र मे एक्सीडेंट से घायल वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम मुरारी पिता सिद्धू केवट 65 निवासी रजरवारा जिला कटनी का बताया जा रहा है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों मुरारी का एक्सीडेंट हो गया था। जिसके बाद से उसका जिला अस्पताल कटनी पर चल रहा था। जहां उपचार के दौरान आखिकार कल उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।

बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर
उमरिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के बडेरी रोड पर अपने घर जा रहे दो युवक को बस चालक ने टक्कर मार दी जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। इस बारे मे प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील पिता भूरा प्रसाद भुमिया 25, अनिल पिता भूरा प्रसाद भुमिया 17 दोनों निवासी ग्राम मिडरा जिला कटनी बाईक पर उमरिया से अपने घर जा रहे थे, तभी अब्दुल कबाडी की दुकाने के सामने घंघरी मे बस क्रमांक एमपी 18 पी 1109 के चालक ने जोरदार टक्क र मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक दूर जा गिरे। आसपास के लोगों की सहायता से अस्पाताल में भर्ती कराया गया। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बस चालक के विरू द्घ धारा 279, 337 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की है।

नाबालिग से छेडख़ानी पर मामला दर्ज
उमरिया। जिले के इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम मुडगुड़ी मे किशोरी के सांथ छेडख़ानी करने पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी जित्तु उर्फ जितेन्द्र पिता रामनरेश द्विवेदी निवासी मुडगुड़ी गांव की 14 वर्षीय बच्ची के घर मे घुस कर उसके सांथ दुराचार की नियत से छेडख़ानी करने लगा। बच्ची द्वारा चीखने-चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 457, 354, 7/8 पास्को एक्ट के तहत मामला कायम किया गया है।

जमीनी विवाद पर हुई मारपीट
उमरिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के रमपुरी मे कल जमीन विवाद को लेकर आरोपियों द्वारा एक प्रौढ़ के साथ जमकर मारपीट किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है। जानकारी के मुताबिक पंचू पिता झुनारे सोनकर 50 के साथ बैजू सोनकर एवं रामधनी पिता झुनारे सोनकर निवासी रमपुरी द्वारा जमीनी के विवाद को लेकर गाली-गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 का मामला पंजीबद्ध कर लिया है।

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