जोधपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश में राज्य सरकार की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया। सलमान खान द्वारा कोर्ट में अपने हथियारों के खो जाने को लेकर झूठे शपथ-पत्र पेश करने का आरोप है। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत का कहना है कि हमने 2006 में ही जवाब दिया था कि कोई गलत हलफनामा पेश नहीं किया गया है। ऐसी दलीलें सलमान खान को परेशान करने के लिए दी जा रही हैं। दरअसल, कांकाणी शिकार और आर्म्स मामले में सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने सलमान खान से उनके हत्यारों का मूल लाइसेंस मांगा सलमान ने एक शपथ पत्र पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि उसके हथियारों का लाइसेंस खो गया है। इसके अलावा सलमान ने एक अन्य शपथ पत्र में अपने कान में दर्द होने का हवाला देते हुए कोर्ट में उपस्थित होने से असमर्थता जताई थी। इसके बाद अखबारों में सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म शूटिंग प्रसारित की गई थी। इसे लेकर लोक अभियोजक ने कोर्ट में दो सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत पेश की तथा सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने को झूठे साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा दर्ज करने की गुहार की थी जिस पर पूर्व में सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सलमान खान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में अपील पेश की थी। गुरुवार को इस अपील पर जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट जज राघवेंद्र काछवाल की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोनों ही मामलों में बरी कर दिया है।
आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को मिली बड़ी राहत
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