आधी रात तक गुलजार रहेंगे मयखाने

आधी रात तक गुलजार रहेंगे मयखाने
सरकार की नई शराब नीति की सुगबुगाहट,खिल सकती शौकीनो की बांछें
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
राज्य सरकार द्वारा इस बार प्रदेश की शराब नीति मे आमूलचूल परिवर्तन करने का मन बना लिया है। राजधानी मे बैठे महकमे के सूत्रों जो संकेत दिये हैं, उससे मदिरा के शौकीनो की बाछें खिलने वाली हैं। बताया गया है कि नये प्रावधानो मे पर्यटन स्थलों के होटल, रिसोर्ट तथा क्लबों मे रात 12 बजे तक शराब पीने की छूट रहेगी। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फीस देकर पीने-पिलाने का समय रात 2 बजे तक भी बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश के हवाई अड्डों पर भी शराब उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। सरकार की यह नीति नये वित्त वर्ष यानी की 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मुख्यालय ताला मे करीब एक दर्जन बार और रेस्टारेंट हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन सभी स्थानो पर पर्यटकों को दबे-छिपे तय समय से काफी देर तक शरोब परोसी जाती है, परंतु नई नीति लागू होने के बाद वे कानूनन अपने संस्थान देर रात तक खोल रख सकेंगे। इसके लिए एक दिन का 5 हजार रूपए की अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा। प्रदेश की भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत तमाम व्यावसायिक उड़ान वाले हवाईअड्डों पर प्रवेश एवं बाहर निकलने वाले द्वार पर विदेशी शराब के काउंटर खुलेंगे।
दुकानो का समय भी बदलेगा
नई आबकारी नीति के तहत शराब की फुटकर बिक्री की दुकाने सुबह 8.30 बजे से रात 11.30 बजे तक खुलेंगी। अब तक शराब दुकाने बंद होने का समय रात 11 बजे तक का तय था, जिसमे आधे घंटे की बढ़ोत्तरी की जा रही है। इसके पीछे विभाग का तर्क है कि यह समय लेखा संधारण के लिए बढ़ाया जा रहा है। जबकि रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब मे विदेशी शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 11.30 बजे तक की जा सकेगी। इसके बाद पीने के लिए आधे घंटे यानी कि 12 बजे तक का समय तय किया गया है।
कंपोजिट दुकानो पर बिकेगी अंगूर की शराब
प्रदेश में पैदा होने वाले अंगूर से बनने वाली शराब सभी कम्पोजिट दुकानों मे बिकेगी। सांथ ही यहां पर विदेशी शराब की बिक्री भी की जा सकेगी। हलांकि वाइन और एयरपोर्ट काउंटर मे अंगूर की शराब बेंचने पर पाबंदी रहेगी। यही नहीं प्रदेश के अंगूरों से बनाई जाने वाली शराब को पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी से मुक्त रखने का भी निर्णय भी लिया गया है। नीति में शराब दुकानों से हेरिटेज मदिरा की भी बिक्री का प्रावधान किया गया है। हेरिटेज शराब को सरकार ने 31 मार्च 2030 तक के लिए वैट मुक्त किया हुआ है।
यह भी किए गए हैं प्रावधान  
वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी पॉलिसी मे किये गए प्रावधान के तहत पिछले वर्ष के ठेका मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक पर शराब दुकानों को नीलाम किया जाएगा। साथ ही शर्त है कि कुल शराब दुकानों का 75 प्रतिशत के ठेकेदारों के रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर ही दुकान आवंटित की जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो शराब दुकानों की फिर से नीलामी होगी। वहीं, स्कूल, कॉलेज और धाॢमक स्थलों से शराब दुकान की दूसरी पिछले निर्णय के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।
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