अवैध निर्माण वैध करायें, छूट पायें

28 फरवरी 2022 तक आवेदन करने पर मिलेगी रियायत, आदेश जारी
उमरिया। शासन द्वारा नगर पालिका एवं नगर निवेश की मंजूरी का उल्लंघन कर मकान अथवा दुकान आदि का निर्माण कराने वालों के लिये राहत का ऐलान किया है। इसके मुताबिक यदि इस संबंध मे आगामी 28 फरवरी तक आवेदन किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा कम्पाउंडिंग अर्थात प्रशमन शुल्क पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इससे जहां निर्माण कार्य वैद्य हो जायेगा वहीं सरकार को अतिरिक्त आय होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले तक मंजूरी का 10 प्रतिशत तक उल्लंघन करने पर उसे वैध कराने का प्रवधान था, जो कि अब बढ़ा कर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
यह देना होगा शुल्क
बताया जाता है कि 30 फीसदी तक अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए अब कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से 10 फीसद तक कंपाउंडिंग शुल्क चुकाना होगा खास बात यह है कि अगर 28 फरवरी 2022 तक 30 फीसद तक के अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन किया जाता है तो निर्माण के हिसाब से जो शुल्क निर्धारित होगा उसमें 20 प्रतिशत की छूट राज्य सरकार देगी संबंधित व्यक्ति अपने भवनों का प्रचलन 30 फीसदी की सीमा तक एबीपीएएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर उसे वैध करने की प्रक्रिया कर सकते हैं।
मिलेगी जंजाल से मुक्ति
बताया जाता है कि शहर के मुख्य बाजार सहित कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों ने मकानों, दुकानों और अन्य बिल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण तय सीमा से 30 प्रतिशत अधिक कर लिया है। इसमे से 30 प्रतिशत से ज्यादा अवैध निर्माण तो प्रशासन द्वारा तोड़ा जायेगा। शेष को लीगल करने की कार्यवाही की जायेगी। जानकारों का मानना है कि इससे मकान मालिकों को कानूनी परेशानियों से मुक्ति मिल जायेगी।
यह है कम्पाउंडिंग का स्लैब
निर्धारित एफएआर या एमओएस से अधिक वाले भवनो को निर्धारित गाइडलाइन की 5 प्रतिशत राशि चुका कर 10 प्रतिशत निर्माण वैध होगा। वही 10 से 20 प्रतिशत तक 7.5 से 30 प्रतिशत और 20 से 30 प्रतिशत निर्माण वैध कराने के लिए 10 प्रतिशत राशि कलेक्टर गाईडलाइन के हिसाब से चुकानी होगी। निर्धारित एफएआर व एमओएएस से अधिक निर्माण कर लिया है तो निर्धारित गाइडलाइन की 6 प्रतिशत राशि चुका कर 10 प्रतिशत निर्माण वैध होगा। वही 10 से 20 प्रतिशत तक 9 और 20 से 30 प्रतिशत निर्माण वैध कराने के लिये 12 प्रतिशत राशि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से चुकानी होगी।
चल रही विशेष मुहिम
शहरी क्षेत्र मे मंजूरी का उल्लंघन कर बनाये गये मकान, घर अथवा अन्य प्रकार के निर्माण कार्यो को वैध कराने के लिये शासन द्वारा नियमो मे संशोधन किया गया है। सांथ ही 28 फरवरी 2022 तक आवेदन करने पर प्रशमन शुल्क मे 20 प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान है। नपा द्वारा इसके लिये विशेष मुहिम चलाई जा रही है।
एसके गढ़पाले
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद उमरिया

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