अब आवारा पशुओं के मालिक भुगतेंगे अर्थदण्ड
बांधवभूमि न्यूज, रामाभिलाष त्रिपाठी
मध्यप्रदेश
उमरिया
मानपुर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मानपुर ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानो पर आवारा पशु पाये जाने पर अब उनके मालिकों पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। उन्होने बताया कि मप्र राजपत्र मे उल्लेखित मप्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 254 के तहत कोई भी पशु मालिक जान बूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक, किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक स्थान या सडक़ पर खुला छोड़ता है, अथवा बांधता है। जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति का नुकसान होता है या यातायात में बाधा पहुंचती है, या लोक न्यूसेंस कारित होता है। अथवा वाहनों से पशु दुर्घटनाग्रस्त होते है तो ऐसे पशु मालिकों के विरूद्ध 1000 रूपये के अर्थदण्ड के साथ पशु क्रुरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पशु मालिकों की होगी।