अपनी ही बेटी के सांथ दुष्कर्म

जघन्य मामले मे अदालत ने आरोपी पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बांधवभूमि, उमरिया
अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के एक जघन्य मामले मे अदालत मे आरोपी बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि 31 मार्च 2021 को पीडि़ता इन्दौर रेलवे स्टेशन पर पाई गई थी। जिसे सीडब्ल्यूसी उज्जैन के आदेशानुसार मेडिकल उपरांत राजकीय बाल आश्रम छावनी मे रखा गया। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि होली की रात्रि 29 मार्च 2021 को मां और दोनो भाई नानी के यहां गये थे। थोड़ी देर बाद जब वह टीवी देख कर सोने चली गई तो पिता ने आकर उसके सांथ बलात्कार किया। बच्ची ने विरोध मे अपने पिता को गाल मे काट दिया। पीडि़ता के मुताबिकपिता ने कई बार उसके सांथ दुष्कर्म किया।
मां ने भी नहीं सुनी बात
बच्ची ने जब आपबीती अपनी मां को बताई तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया गया। इतना ही नहीं न्यायालय मे भी मां ने आरोपी पिता द्वारा बच्ची के सांथ किसी भी प्रकार का बलात्कार करने से इंकार किया। पीडिता की शिकायत पर जीआरपी थाना इंदौर मे अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 (2) पी भादंसं 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया एवं क्षेत्राधिकार न होने के कारण मामला जिले के पाली थाना अंतरित किया गया। पीडिता ने यह भी बताया कि आरोपी पिता उसके छोटे भाईयों के साथ मारपीट करता था, इसी कारण वह अपने दोनो छोटे भाइयों के सांथ इंदौर चली आई थी।
डीएनए जांच मे हुई अपराध की पुष्टि
प्रकरण मे अभियोजन द्वारा पीडिता का चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने के पश्चात डीएनए जांच करवाई गयी। जिसमे अभियुक्त पिता द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई। डीएनए जांच एवं पुलिस विवेचना मे आरोपी के विरूद्ध दोष सिद्ध हो गया। राज्य की ओर से मामले मे जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चनारानी मरावी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया। प्रकरण में विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी द्वारा आरोपी पुरूषोत्तम उर्फ लल्लू पनिका को धारा 376 (2)(एफ), (ढ) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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