अटल पेंशन योजना में 60 साल के बाद हर माह मिलेंगे एक से 5 हजार रुपए पेंशन

मोदी सरकार ने पेंशन का पैसा नहीं बढ़ाने का फैसला किया
नई दिल्ली । केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना को लेकर काफी दिनों से चर्चा थी कि इसके तहत पेंशन अमाउंट में बढ़ोतरी की जाने वाली है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने भी इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से सिफारिश की थी, लेकिन सरकार की ओर से अब इस संबंध में जवाब दिया गया है। इसमें इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत सिंह कराड ने कहा है कि एपीवाई के तहत पेंशन की रकम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अटल पेंशन योजना में पेंशन का पैसा नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने इसका बड़ा कारण बताते हुए कहा कि पेंशन अमाउंट बढ़ाने से अकाउंट होल्डर द्वारा निवेश की जाने वाली किस्त भी बढ़ जाएगी। ऐसे में उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा. इसलिए इस तरह की सिफारिश पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से एपीवाई योजना के सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के मद्देनजर पेंशन बढ़ाए जाने के संबंध में प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था। फिलहाल इस योजना में इन्वेस्ट करने वाले सब्सक्राइबर्स को एक हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक के 5 पेंशन स्लैब मिलते हैं। इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये महीने तक करने की मांग उठाई जा रही थी।हालांकि, सरकार ने अब साफ शब्दों में ऐसे किसी भी कदम को उठाने से इनकार कर दिया है। बुढ़ापे में पेंशन की चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने 2015-16 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। एपीआई की खासियत ये है कि आप जितनी कम उम्र में इसमें निवेश की शुरुआत करेंगे आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा। नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक (सिर्फ इनकम टैक्सपेयर्स छोड़कर) सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है। 60 साल की उम्र के बाद वो 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन उठा सकता है। पेंशन योजना में यह सुविधा भी दी जाती है कि इसमें जो राशि जमा की जाती है, उसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है यानी अपनी सुविधा के हिसाव से आप निवेश की राशि को बढ़ा-घटा सकते हैं। अटल पेंशन योजना में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिलता है। पेंशन की राशि बेनिफिशियरी द्वारा जमा किए गए निवेश और उम्र के हिसाब से तय होती है।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *