52 दिन बाद अनलॉक होंगे बाजार

52 दिन बाद अनलॉक होंगे बाजार
जिले मे पाबंदियों के सांथ 1 जून से मिली छूट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
उमरिया। कोरोना संक्रमण मे कमी आने पर 52 दिन बाद 1 जून से जिले के बाजार खुलने जा रहे हैं। हलांकि यह छूट पाबंदियों के सांथ दी गई है। इस दौरान सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि पर प्रतिबंध रहेगा। कई दुकाने सप्ताह मे सिर्फ दो दिन खुलेंगी, जबकि प्रत्येक रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश सहित उमरिया जिले मे भी 10 अप्रेल से लॉकडाउन लगाया गया था। बीते दिनो सरकार ने घोषणा की थी कि जिन जिलों मे संक्रमण 5 प्रतिशत से कम होगा वहां 1 जून से अनलॉक किया जायेगा। इस संबंध मे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा रविवार की रात आदेश जारी कर दिये गये। संस्थान खुलने के समय व्यापारियों और नागरिको को मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग सहित समस्त कोविड नियमो का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले मे सभी प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। कृषि यंत्र, खाद-बीज की दुकाने खुलेंगी। उद्योगों मे लगने वाले कच्चे व तैयार माल सहित सभी प्रकार की सामग्री के आवागमन पर रोक नहीं होगी। ई-कॉमर्स कम्पनियों से डिलेवरी की अनुमति रहेगी। थोक सब्जियां एवं फलों के बाजार प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानो पर लगाये जायेंगे। समस्त रेस्टारेंट, भोजनालय, नास्ते, मिठाई की दुकाने केवल टेक होम डिलेवरी के लिये खुल सकेंगी। होटल, लाज और रिसोर्टो मे सिर्फ गेस्ट को भोजन प्रदाय की अनुमति होगी। समस्त सिविल निर्माण कोविड प्रोटोकाल के सांथ संचालित किये जायेंगे।
इन पर रोक जारी
अनलॉक के बावजूद स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान केवल ऑनलाईन संचािलत होंगे। धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय मे 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के सांथ संचालित होंगे। अंतिम संस्कार मे सिर्फ 10 लोगों की अनुमति होगी जबकि विवाह मे दोनो पक्षों को मिला कर 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शेष आवश्यक सेवायें पूर्व की भांति जारी रहेंगी।
इस दौरान आटो, ई रिक्शा, टेक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनो मे ड्राईवर के अलावा दो व्यक्तियों को मास्क सहित बैठाने की अनुमति होगी।

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