5 वर्ष बाद पीडि़ता को मिला न्याय
छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने सुनाई 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा
बांधवभूमि, उमरिया
जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छेडख़ानी का शिकार युवती को अंतत: 5 वर्ष बाद न्याय मिला है। इस मामले मे न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 9 सितंबर 2016 की सुबह 8 बजे पीडिता अपने नये घर से पुराने घर को जा रही थी। इसी दौरान आरोपी पुच्चू बैगा ने उसके साथ छेड़छाड़ की। युवती के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी। हलांकि चिल्लाने पर उस समय तो आरोपी भाग गया परंतु जब भी वह मिलता, उसके साथ छेडख़ानी करता था। पीडिता ने अपने पिता के सांथ थाना मानपुर पहुंच कर इसकी सूचना पुलिस को दी। जिस पर आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा द्वारा प्रकरण की पैरवी की गयी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली की न्यायालय द्वारा आरोपी पुच्चू् उर्फ अजीत बैगा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया।