6 लोगों की हत्या के मामले में 13 साल बाद फैसला, दो परिवारों में हुई थी खूनी झड़प
गंजबासौदा। विदिशा जिले के बहुचर्चित बबचिया हत्याकांड में 38 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इन सभी पर एक हजार से लेकर साढ़े 12 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में करीब 13 साल बाद शनिवार को गंजबासौदा में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया। इसके बाद सभी दोषियों को दो वाहनों से भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया।विदिशा के थाना शमशाबाद इलाके के बबचिया गांव में 3 फरवरी 2011 को दो मुस्लिम परिवारों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी।
54 लोगों ने की थी एक ही परिवार के 6 की हत्या
फरियादी मुराद खान की शिकायत पर दर्ज FIR के मुताबिक, 3 फरवरी 2011 को बबचिया गांव में रहने वाले काले खान और शाहबुद्दीन खान के परिवारों में झगड़ा हो गया। इस दौरान काले खान गुट के 54 लोगों ने तलवार, फर्सी, लाठियों से दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की थी। फायरिंग भी की गई। इसमें शाहबुद्दीन पिता गनीम खान, रहीस पिता गनीम खान, अरमान पिता मुराद खान, अजीम पिता मुराद खान, आसिफ पिता शाहबुद्दीन खान और बसरुद्दीन पिता जलाल खान की मौत हो गई थी। अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।
फिल्मी स्टाइल में भिड़े दोनों परिवार
बबचिया गांव में काले खान और शाहबुद्दीन खान के परिवारों के बीच लंबे समय से चुनावी रंजिश चली आ रही थी। रिश्तेदारों ने बताया कि दोनों पक्षों ने रोज-रोज की लड़ाई से परेशान होकर एक बार में ही आर या पार का फैसला करने का मन बनाया। दोनों पक्षों ने लड़ने के लिए एक जगह चुनी। वहां साफ-सफाई भी कराई गई। ढोल-बाजे का इंतजाम भी किया।साउथ की फिल्मों की तर्ज पर दोनों पक्ष 3 फरवरी 2011 की सुबह करीब 10 बजे निश्चित जगह पर पहुंचे। एक-दूसरे को देखते ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए।
12 अभी भी फरार, 5 की ट्रायल के दौरान मौत
6 लोगों की हत्या के इस मामले में कुल 54 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनमें से 12 अभी भी फरार हैं। 4 पर बाल न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने शनिवार को कहा, ’12 फरार आरोपियों पर बाद में सुनवाई होगी।’ जिन 38 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें से 33 शनिवार को न्यायालय में उपस्थित थे जबकि 5 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
दूसरे पक्ष के 17 लोग बरी
काले खान गुट ने भी शाहबुद्दीन खान पक्ष के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी 17 लोगों को बरी कर दिया। इनमें से 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है।
Advertisements
Advertisements