31 जुलाई तक फसलों का बीमा करायें किसान
उप संचालक कृषि ने की अपील, सिर्फ 2 प्रतिशत देना होगा प्रीमियम
उमरिया। उप संचालक कृषि विकास विभाग खिलावन डेहरयिा ने जिले के किसानो से अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर लाभ प्राप्त करनें की अपील की है। उन्होने कहा कि किसान अपनी पटवारी हल्कावार, तहसीलवार एवं जिलावार खरीफ 2021 हेतु अधिसूचित फसलो का बीमा कराकर प्रधानमंत्री फ सल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते है। खरीफ 2021 हेतु फ सल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है। इच्छुक किसान उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फ सलो का बीमा करवा सकते है। खरीफ मौसम मे सभी अनाज दलहन, तिलहन फ सलो हेतु बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम किसान भाईयो को देय होगा शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। अऋ णी कृषक अपनी अधिसूचित फ सलो का बीमा अपने संबंधित बैको, लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते है। अऋ णी कृषक हेतु आवश्यक दस्तावेज फ सल बीमा प्रस्ताव फ ार्म, आधार कार्ड व मोबाईल नंबर, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, आधार कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस आदि, भू अधिकार पुस्तिका, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
इस तरह मिलेगा मुआवजा
बताया गया है कि अधिसूचित फ सलो मे धान (सिंचित), धान (असिंचित), मक्का, अरहर (तुअर) और सोयाबीन की नुकसानी का मुआवजा पटवारी हल्का की फसलें खराब होने पर मिलेगा। जबकि तिल, कोदो, कुटकी तहसील के अनुसार तथा उड़द का मुआवजा जिले के आधार पर मिल सकेगा। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से ही किया जावेगा।