30 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान

सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, सात सितंबर से चलेगी मेट्रो


नई दिल्ली। भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक ४ के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशानिर्देश ३० सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, सात सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाॢमक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में २१ सितंबर २०२० से १०० व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे छात्र
२१ सितंबर २०२० से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोङ्क्षचग संस्थान छात्रों के लिए ३० सितंबर २०२० तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए ९वीं से १२वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे।सिनेमा हॉल, स्वीङ्क्षमग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
आवागमन पर रोक नहीं
दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल
६५ वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और १० वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने रहने की अपील की गई। वहीं, आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावासोशल डिस्टेंङ्क्षसग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है। वहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने को नहीं कहा गया है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइडलाइन में वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दी गई है।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *