29 अगस्त तक न्यायालयों मे जारी रहेंगे लिमिटेड फंक्शन


उमरिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया ने बताया कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के लिए लिमिटेड फं क्शन की अवधि 29 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान यदि कोई न्यायालय परिसर का क्षेत्र, कंटेनमेंट घोषित किया जाता है कि तो मुक्त होने तक न्यायालय परिसर बंद रहेगा और उस न्यायालय के अति आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार संबंधी न्यायाधीश द्वारा अपने घर से वीडियो कांफ्रेन्सिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से संपादित किये जायेंगे। अगर न्यायाधीश का आवास कंटेनमेंट क्षेत्र मे आता है तो क्षेत्र कंटेनमेंट से मुक्त हो जाने तक वे न्यायालय मे उपस्थित नहीं होंगे।

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