26 लाख से ज्यादा मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि

प्रदेश की एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू
भोपाल । खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदान के लिए तीन हजार 204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नौ हजार 650 बैलेट और नौ हजार 370 कंट्रोल यूनिट जिलों में मतदान के लिए उपलब्ध हैं। चुनाव कराने के लिए बीस हजार अधिकारी-कर्मचारी लगेंगे, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। अब चुनाव क्षेत्रों में बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति न तो कोई नवीन पदस्थापना होगी और न ही स्थानांतरण। निर्वाचन कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने संबंधी पत्र भी भेज दिया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक एक अक्टूबर को होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चुनाव के दौरान कोरोना गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदान केंद्र पर यदि मतदाता मास्क पहनकर नहीं आएगा तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग और कोरोना से प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। साबुन, सेनिटाइजर और पानी की व्यवस्था रखी जाएगी और प्रत्येक मतदाता का तापमान भी लिया जाएगा। तापमान सामान्य से अधिक रहने पर मतदाता को टोकन देकर आखिरी एक घंटे में मतदान के लिए आने कहा जाएगा। संवेदनशील घटनाओं की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान से 90 मिनट पहले माकपोल होगा। इसमें अभ्यर्थी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की मौजूदगी में पचास मत डालकर देखे जाएंगे।
इन दस्तावेजों के आधार पर कर सकेंगे मतदान
निर्वाचन आयोग ने मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों को मतदान के लिए मान्य किया है। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्रीय, राज्य शासन, सार्वजनिक उपलब्ध, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र , सांसद या विधायक के सदस्य को जारी पहचान पत्र।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *