250 किसानो ने कराया पंजीयन

250 किसानो ने कराया पंजीयन
शुरू हुई प्रक्रिया: 5 मार्च तक चलेगा पंजीयन, 25 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीदी
बांधवभूमि, उमरिया
समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हेतु पंजीयन का कार्य विगत 5 फरवरी से जारी है। जिले मे अभी तक 250 किसानो ने अपना पंजीयन कराया है। पंजीयन का कार्य 5 मार्च तक चलेगा। 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। फसल का उपार्जन 15 मई तक किया जायेगा। किसान सुबह 7 से रात 9 बजे तक पंजीयन करा सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत पंजीयन के दौरान बैंक खाता नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड दर्ज कराने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि पंजीयन कराने के लिए किसानों को बैंक खाते की पासबुक की प्रति, आधार कार्ड, समग्र आईडी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज लाने होंगे।
किसानो को केन्द्र चुनने की सुविधा
उपार्जन की प्रक्रिया मे शासन ने कई बदलाव किये हैं। इस बार किसान अपनी पसंद से उपज बेचने के लिए केंद्र चुन सकेंगे। वहीं उपज की बिक्री हेतु एसएमएस की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। किसानों को निशुल्क और सशुल्क पंजीयन कराने की सुविधा दी गई है। शासन द्वारा जिले की 35 सहकारी समितियों को पंजीयन के लिये अधिकृत किया है। इसके अलावा कियोस्क, एमपी ऑनलाईन, सीएससी तथा सायबर कैफे मे भी पंजीयन कराया जा सकता है।
लाने होंगे ये दस्तावेज
हलांकि इससे किसानों की परेशानी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार आधार कार्ड पर दर्ज नंबर से ही पंजीयन होगा। आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो बायोमेट्रिक्स के जरिए किसान को पंजीयन कराना होगा। जिला आपूर्ति अधिकारी बीएस परिहार ने बताया कि किसान सरकारी और निजी सेंटर के साथ मोबाइल फोन से भी पंजीयन करा सकते हैं।
खरीदी में हुए यह परिवर्तन
पहले एसएमएस मिलने के एक सप्ताह मे किसान को उपज बेचनी होती थी, लेकिन अब बिना एसएमएस के ही किसान सीधे केंद्र पर जाकर अपनी उपज बेच सकेंगे। उपज बेचने के लिए किसान पोर्टल पर उपार्जन केंद्र, तिथि और टाइम लिख कर खुद स्लॉट चयन कर सकेंगे। खरीदी शुरू होने से पहले 20 मार्च शाम तक उन्हे पोर्टल पर स्लॉट चयन करना होगा।

पंजीयन मे यह हुए बदलाव
-किसान सरकारी और निजी सेंटर पर पंजीयन करा सकेंगे।
-पंजीयन कराने के लिए आधार नंबर से वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
-वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मे दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
-मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होने पर बायोमेट्रिक से पंजीयन कराना होगा।
-पट्टाधारी किसानों का पंजीयन सिर्फ सरकारी केंद्रों पर होगा।
-आधार कार्ड मे दर्ज नाम गलत होने पर तहसील कार्यालय मे पंजीयन का सत्यापन होगा।
-किसान उपज बेचने के लिए अपने किसी भी परिजन को नामांकित कर सकते हैं।

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