मुंबई। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर ने भाजपा के 12 विधायकों का निलंबन वापस लेने की घोषणा की है. सर्वौच्च न्यायालय ने इन विधायकों का निलंबन असंवैधानिक बताया था. इसके बाद इन 12 विधायकों की विधिमंडल की सदस्यता बहाल कर दी गई है. विधिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के फेसले का सम्मान करते हुए इन 12 बीजेपी के विधायकों का निलंबन वापस लिया है और उनकी सदस्यता बहाल की है. बता दें कि राज्य विधानमंडल के मॉनसून अधिवेशन के दौरान 5 जुलाई 2021 के दिन विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा शुरू रहते बीजेपी के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया था. इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने राजदंड को उखाड़ दिया था और माइक खींचने की कोशिश की थी.इन विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था. भाजपा के जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया था, उनमें आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपले, राम सातपुते, पराह अलवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया और योगेश सागर के नाम हैं. महाराष्ट्र के इन 12 विधायकों पर विधान भवन परिसर में एंट्री पर बैन लगया गया था. यह बंदी अब उठा ली गई है. अब आने वाले समय में वित्तीय अधिवेशन में उनके तारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य कामकाज से जुड़े प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे. इस तरह ये सभी विधायक अब विधानसभा के कामकाज में शामिल हो सकेंगे. दरअसल विधानसभा में बीजेपी के इन 12 विधायकों के निलंबन के बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था. सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में फैसला देकर निलंबन की इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताया था. सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला जनवरी महीने में दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विधानसभा द्वारा विधायकों को 60 दिनों से ज्यादा निलंबित करने का अधिकार नहीं है.
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद निलंबन वापस लिया गया
सर्वोच्च न्याायलय के इस निर्णय के संदर्भ में विधानपरिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर, उपसभापति नीलम गोरहे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुंबई आगमन के बाद उनसे मुलाकात की. सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला विधिमंडल के अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला है, इन शब्दों में राष्ट्रपति से नाराजगी जताई गई. इसके बाद इन 12 विधायकों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया.
12 बीजेपी विधायकों का विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार बहाल
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