प्री-लिटीगेशन, लिटीगेशन स्तर पर छूट का प्रावधान
शहडोल/सोनू खान।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे शहडोल अनूप कुमार त्रिपाठी ने गत दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण के मीटिंग हाल में जिले के पत्रकारो को सम्बोधित करते हुए बताया कि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह के निर्देशन में 12 दिसम्बर 2020 शानिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ ही ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बुढार आदि स्थानों पर भी अलग-अलग प्रकरणो का आपसी समझौता के आधार पर त्वरित निराकरण करने की पहल की जाएगी साथ ही इस लोक अदालत में ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रकरणों पर निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में चिन्हित पेरालिगल वालेंटियर तत्संबंधी प्रचार-प्रसार कर रहे है, जो लोग आफ लाईन कार्यवाही में किन्ही कारणों बस उपस्थित नही हो सकते वे ऑनलाईन जुड़कर भी अपने प्रकरणो का निराकरण कराने में भाग ले सकते है। उन्होने बताया कि, लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधी हितग्राही को भेजी गई नोटिस के साथ आना होगा। नेशनल लोक आदालत को सफल बनाने के लिये कोविड-19 की गाइडलाईन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेसिंग के साथ कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में धारा 138 में बीमा संबंधी प्रकरणों सहित जलकर व स्वच्छता से संबंधी मामलो को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार लोकोपयोगी सेवाओ से संबंधी प्रतिमाह चार दिन प्रकरणो के निराकरण हेतु लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। प्री-लिटीगेशन एवं लिटीगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व राशि पर 40 प्रतिशत एवं चूक किये जाने पर 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पर चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट नियम एवं शर्तो के तहत दी जाएगी। लोक आदालत में नगरपालिका द्वारा सम्पत्तिकर के अधिभार में अलग-अलग छूट का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार नगरीय निकायो द्वारा भू-भाटक के प्रकरणों जलकर के प्रकरणो पर भी नियमानुसार छूट का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होने बताया कि, लोक आदालत में बैंक के प्रकरणो तथा विद्युत बिल के प्रकरणों पर भी कार्यवाही कर हितग्राहियो को आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण होगा।
12 दिसम्बर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
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