तिरुवनंतमपुरम । केरल के पठानमथिट्टा की पोक्सो अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ दो साल तक यौन उत्पीड़न करने वाले 41 वर्षीय व्यक्ति को 142 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने व्यक्ति को सजा सुनाकर कहा कि अगर आरोपी ने जुर्माना नहीं भरा, तब उस तीन साल और कारावास भुगतना होगा। यह जिले में एक पॉक्सो मामले में किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले अगस्त में केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप के मामले में व्यक्ति को पॉक्सो के तहत कई अपराधों में कुछ 30 साल कैद की सजा सुनाई थी।
आनंदन पीआर उर्फ बाबू के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। 20 मार्च 2021 को तिरुवल्ला पुलिस ने उसके खिलाफ 2019 और 2021 के बीच 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उन दो वर्षों के दौरान कई बार क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया। बाबू एक रिश्तेदार था और बच्ची के माता-पिता के साथ उसी आवास में रहता था।
10 साल की मासूम से रेप, अदालत ने सुनाई 142 साल की सजा
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