शादी समारोह में 50 व शव यात्रा में 20 लोगो को ही होगी अनुमति
शहडोल । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने आदेष जारी कर कहा है कि, जिले में कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढने एवं संक्रमित व्यक्तियो के पाए जाने के कारण मध्यप्रदेष शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीन दिषा-निर्देषो के तहत शादी समारोह एवं मृत्यु भोज में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियो की शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार जिलान्तर्गत समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही खोले जा सकेगे। व्यापारी प्रतिष्ठानो को जारी निर्देष मंे कहा गया है कि, वे अपने प्रतिष्ठानो के अन्तर्गत राषि के माध्यम से तथा चुने के गोले बनाकर सोषल डिस्टेंसिग का पालन, मास्क का पालन सुनिष्चित करे एवं प्रतिष्ठानो में आने वाले उपभोक्ताओ को बिना मास्क के दुकानो के अंदर नही जाने देें। इसी प्रकार बस मालिक सोषल डिस्टेंसिग एवं मास्क के साथ ही सावारियों को बैठाए।
डीजे वा नगाड़ा का उपयोग प्रतिबंधित
इस अवधि मे डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग आगामी आदेष तक प्रतिबंधित रहेगा। बंद स्थानो में कार्यक्रम हाल की क्षमता का 50 प्रतिषत ही किया जा सकेगा। होलिका दहन एवं शव ए-बारात कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करना सुनिष्चित करेगे। साथ नागरिक होली का त्यौहार अपने घरो में मनाएगे तथा सार्वजनिक स्थालो पर एकत्रित होने की अनुमति नही होगी। सार्वजनिक स्थालो में आम जन को फेस मास्क का उपयोग नही करने, सोषल डिस्टेंसिग का पालन नही करने पर 200 रूपये की राषि जुर्माने बतौर वसूली जाएगी।
बाहर से आने वालों को देनी होगी जानकारी
बाहर से आने वाले समस्त नागरिक अपने आने संबंधी सूचना स्थानीय प्रषासन को देगें तथा महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियो को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में अपना प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। परीक्षण पष्चात् रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारेटाइन में रहना अनिर्वाय होगा। जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारो मंे निकलने वाले जुलूस, मेलो में सार्वजनिक रूप से लोगो का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर नागरिको को होम क्वारेटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के नियमो का एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के 60 तक का उल्लंघन पाए जाने पर दण्डनीय होगा।
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