हाईब्रिड मोड मे होगी मामलों की सुनवाई

हाईब्रिड मोड मे होगी मामलों की सुनवाई
जिला न्यायालय मे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद डीजे ने जारी किये दिशा-निर्देश
बांधवभूमि, उमरिया
जिले के न्यायालयों मे मुकदमो की पैरवी अब हाईब्रिड तरीके से की जायेगी। जिसमे अधिवक्ता भौतिक अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपना पक्ष रख सकेंगे। सांथ ही न्यायालय आगामी कार्य दिवस मे नियत प्रकरणों की सूची (काज लिस्ट) एक दिवस पूर्व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायेंगे। जिसके अनुसार प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी। जिला एवं सत्र न्यायालय मे एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सनत कुमार कश्यप ने जिला एवं तहसील न्यायालयों मे कामकाज के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। विगत दिनो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता मे एक बैठक आयोजित की गई। जिसमे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सदस्य, समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं वरिष्ठ अधिवक्तागणों से कोराना की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श के बाद अनेक फैंसले लिये गये।
बिना मास्क के प्रवेश निषेद्य
जिला न्यायालय मे अब किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इसके लिये परिसर के दोनो द्वारों पर तैनात सुरक्षा प्रहरियों को विशेष निर्देश दिये गये हैं। न्यायालय परिसर मे प्रवेश करने वालों को अपना परिचय पत्र और प्रकरण के संबंध मे जानकारी उपलब्ध करानी होगी। प्रकरण के पक्षकार तथा अभियुक्त, जिनकी उपस्थिति न्यायालय द्वारा अनिवार्य की गई है, केवल वही व्यक्ति अंदर जा सकेंगे। तहसील न्यायालय बिरसिंहपुर पाली एवं मानपुर मे न्यायालय भवनो के प्रवेश द्वार यथावत चालू रहेंगे।
आदेश पत्रिका मे हस्ताक्षर न करायें
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार न्यायालय परिसर एवं कक्षों मे सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने को कहा गया है। किसी भी न्यायालय मे सुनवाई के समय अधिवक्तागण की संख्या न्यूनतम रहेगी। जिस प्रकरण को सुनवाई मे लिया जा रहा है, केवल उसी प्रकरण से संबंधित अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित रह सकेंगे। अधिवक्ता पक्षकार एवं साक्षीगण की उपस्थिति का उल्लेख आदेश-पत्रिका मे किया जायेगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त आदेश-पत्रिका पर अधिवक्ता, पक्षकार, साक्षीगण के हस्ताक्षर न कराये जायें।
थर्मल स्केनर से होगी जांच
अन्य निर्देशों के अलावा न्यायालय भवन मे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनर से जांच अनिवार्य की गई है। बुखार और फ्लू या इन जैसे लक्षण वाले किसी व्यक्ति को न्यायालय भवन मे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी को भी उक्त लक्षण दिखने पर तुरंत इसकी सूचना पीठासीन अधिकारी को देने तथा अधिवक्ता मे संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर बार एसोसियेशन के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग सूचित करने की बात कही गई है।
मेल से भेजें केस डायरी
पुलिस अधीक्षक एवं उनके अधीनस्थ सभी थाना प्रभारियों को समस्त जमानत प्रकरणो मे केस डायरी संबंधित न्यायिक अधिकारी की शासकीय ई-मेल आईडी पर भेजने के निर्देश दिये गये हैं। अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति मे न्यायालय कक्ष, कॉरीडोर अथवा परिसर मे भीड़-भाड़ न हो। न्यायालय कक्ष के बाहर भी सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाय यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

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