उमरिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक शासकीय भवनों, कार्यालयों तथा घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के संबंध मे सभी से झण्डा संहिता का पालन करने की अपेक्षा की गई है। झण्डा संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के मापदण्ड भारतीय झण्डा संहिता के पार्ट-1 के अनुसार हों। राष्ट्रीय ध्वज खादी, कार्टेन, रेशम, पॉलिएस्टर से निर्मित हो। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह फहराया जाना चाहिए कि भगवा रंग सबसे ऊपर हो। राष्ट्रीय ध्वज को आधे डण्डे पर नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि से कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। फटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह नहीं फहराया जाए कि जिससे ध्वज जमीन अथवा बहते पानी को छू रहा हो। राष्ट्रीय ध्वज को (को सिंगल) डेंज पर फहराया जाना चाहिए तथा उस डेज पर अन्य कोई झण्डे को साथ मे नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि झण्डा फहराने से कोई व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की स्थितियाँ निर्मित नहीं हो रही हों। राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति उपरान्त सार्वजनिक स्थल पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाए जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस लगे। राष्ट्रीय ध्वज को हर घर झण्डा अभियान की समाप्ति पर निजी तौर पर धोकर तथा सहेजकर घर मे ही सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए।
हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक
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