हमारे देश में विरोध करना अवैध:राहुल गांधी 

नई दिल्ली। विपक्षी दल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था। इस विरोध मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया है। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोथ ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना), 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा), 332 (लोक सेवक को उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 34 (साझा इरादा) के तहत तुगलक रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने लुटियंस दिल्ली से शुक्रवार को 65 सांसदों सहित 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। कल के कांग्रेस विरोध के संबंध में दर्ज मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में विरोध करना अवैध है, हमारी राय व्यक्त करना अवैध है। भाजपा सरकार जो चाहें कर सकती है।

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