हत्या के आरोपी को आजन्म कारावास

हत्या के आरोपी को आजन्म कारावास

बांधवभूमि, उमरिया
जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक आरोपी को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 11 नवंबर 2018 की रात सूखे के मुआवजे को लेकर आरोपी किशोरी साकेत एवं कमलेश साकेत का बालकदास साकेत से विवाद हुआ। जिसके बाद दोनो आरोपियों ने लोहे के सब्बल से बालकदास के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चिकित्सा के दौरान बालकदास की मृत्यु हो गयी। घटना की सूचना पर इंदवार पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 302 व सहपठित धारा 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केआर पटेल ने की। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त कमलेश साकेत को धारा 302 मे आजीवन कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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