बांधवभूमि, उमरिया
प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले मे तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी 2020 को गब्बासी उर्फ सतेन्द्र लोनी, संदीप लोनी तथा लवकुश उर्फ गुनी लोनी फरियादी मुकेश पटेल के घर आये भाई गणेश को अपने सांथ लेकर चले गये। दोपहर करीब एक बजे गणेश का भाई निस्तार के लिये तालाब की ओर जा रहा था तभी उसने देखा कि खेत की मेड़ पर गब्बासी उर्फ सतेन्द्र लोनी, संदीप लोनी तथा लवकुश उर्फ गुनी लोनी मिल कर उसके भाई गणेश को मार रहे हैं। जिसे बचाने के चक्कर मे वह भी रूधान मे गिर गया। तीनो आरोपियों ने पत्थरों से गणेश पटेल का सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना पर पुलिस ने तीनो आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रकरण का सूक्षम परिशीलन करने के उपरांत दोषसिद्ध पाये जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने गब्बासी उर्फ सतेन्द्र लोनी, संदीप लोनी तथा लवकुश उर्फ गुनी लोनी को धारा 302 मे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
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