सूची मे जोड़ें युवा मतदाताओं के नाम
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एसडीएम-तहसीलदारों को दिये निर्देश
उमरिया। निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 कार्यक्रम के दौरान 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के नवीन मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करने के संबंध मे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा सभी एसडीएम और तहसीलदारों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनवरी 2020 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के अंतर्गत जनगणना विभाग एवं भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से जिले में 18-19 आयुवर्ग के नवीन मतदाताओं का नाम नामावली में दर्ज किए जाने के लिए लक्ष्य प्राप्त दिया गया है। कलेक्टर ने जिले के नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने निकाय में इसके लिए अभियान चलाएं तथा विद्यालय के प्राचार्यो एवं महाविद्यालयो के प्राचार्यो से ऐसे युवाओं के नाम की सूची प्राप्त कर संबंधित बीएलाओ को उपलब्ध कराए। उन्होने कहा कि आगामी दिनो में वे स्वयं राजस्व अनुभाग स्तर पर मतदाता सूची मे नाम जोडने के अभियान की समीक्षा करेंगे तथा लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के विरूद्ध कार्यवाही भी करेगे।
लापरवाह बीएलओ के विरूद्ध कार्यवाही
कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को मतदान केन्द्रों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की मॉनीटरिंग कर ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है या ईआरओ नेट में दर्ज नहीं किए गए हैं, ऐसे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाईजर को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं।
दावा-आपत्ति 24 दिसंबर तक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 नवम्बर से दावे-आपत्ति लिये जा रहे हैं। जिन नागरिकों की आयु एक जनवरी 2021 को या उसके पूर्व 18 वर्ष हो चुकी है किंतु वे मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करवा सकते हैं। फॉर्म, दावे-आपत्ति के लिए विशेष शिविर 19 दिसम्बर दिन शनिवार एवं 20 दिसम्बर दिन रविवार को लगाये जायेंगे। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिये टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।