सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भारत में बीबीसी को प्रतिबंधित करने की मांग

नई दिल्ली। भारत में बीबीसी के संचालन पर रोक लगाए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह की मांग उठाना पूरी तरह से गलत और अतार्किक है। बेंच के सामने पेश अर्जी में कहा गया था कि बीबीसी और बीबीसी इंडिया के देश में प्रसारण पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी ने इंडिया: द मोदी क्वेश्चन जैसी डॉक्युमेंट्री तैयार की है, जो अशांति पैदा करने वाली है। ऐसे में बीबीसी के प्रसारण पर ही रोक लग जानी चाहिए। सरकार की ओर से बीबीसी की डॉक्युमेंट्री पर बैन लगाया है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उससे इस पर जवाब मांगा है। हालांकि तत्काल बैन हटाने से भी इनकार कर दिया था। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि ‘हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। बीबीसी पर बैन की मांग वाली यह अर्जी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि यह अर्जी पूरी तरह से गलत है और अतार्किक मांग उठाई गई है। इस पर याची के वकील पिंकी आनंद ने कहा कृपया यह देखें कि बीबीसी की डॉक्युमेंट्री कब प्रसारित की गई है। आज जब आपकी एक पोजिशन है। यूके का प्राइम मिनिस्टर ही भारतीय मूल का एक शख्स है। दुनिया में भारत एक आर्थिक सुपरपावर के तौर पर उभर रहा है।

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