सिर्फ ग्रीन पटाखों का करें विक्रय

सिर्फ ग्रीन पटाखों का करें विक्रय
पुलिस ने विक्रेताओं से भरवाये बाण्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी की चेतावनी
उमरिया। जिला और पुलिस प्रशासन ने दुकानदारों को सिर्फ ग्रीन पटाखों का निर्माण व विक्रय करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के परिपालन मे जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस व राजस्व अधिकारियों की टीम बुधवार को कृष्णा तालाब स्थित शहर के पटाखा बाजार पहुंची तथा दुकानदारों को बेरियम साल्ट युक्त पटाखों का निर्माण व विक्रय न करने की जानकारी दी सांथ ही उनसे बाण्ड भी भरवाये गये हैं। इस मौके पर
तहसीलदार बांधवगढ़ दिलीप सिंह मरावी, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुरेश सिंह मरावी तथा शशि कपूर गढ़पाले स्टाफ सहित मौजूद थे।
तो होगी कड़ी कार्यवाही
थाना प्रभारी सुदरेश मरावी ने बताया कि सभी विक्रेताओं को माननीय न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन से अवगत कराया गया है। उनसे बेरियम साल्ट युक्त पटाखों का निर्माण एवं विक्रय नहीं करने का घोषणा पत्र भी भरवाया गया है। इस संबंध मे थाना कोतवाली स्टाफ लगातार एनाउंस भी किया जा रहा है। टीआई श्री मरावी के मुताबिक गाईड लाईन मे केवल (हरित ग्रीन) पटाखे विक्रय, भंडारण एवं निर्माण करने की अनुमति है। सांथ ही प्रात: 8 से रात्रि 10 बजे तक ही साइलेंट जोन से 100 मीटर की दूरी पर ग्रीन पटाखे जलाने व फोडऩे के निर्देश हैं। न्यायालय द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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