सामूहिक बलात्कार के दोषी 11 लोगों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो

नई दिल्ली। बिल्किस बानो ने 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार के दोषी 11 लोगों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। गुप्ता ने तर्क दिया कि संभावना कम थी कि न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ मामले की सुनवाई कर सकेगी क्योंकि वह अब संविधान पीठ की सुनवाई का हिस्सा हैं। बानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका भी दायर की है जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर फैसला करने की अनुमति दी गई थी। सीजेआई ने कहा कि पहले समीक्षा सुननी होगी और इस न्यायमूर्ति रस्तोगी के समक्ष आने दीजिए। शोभा गुप्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केवल अदालत ही यह तय कर सकती है इतना ही नहीं सीजेआई ने कहा कि वह शाम को मामले को देखने के बाद लिस्टिंग पर फैसला करेगी। इस साल मई में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार क्षमा अनुरोध पर विचार कर सकती है क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। इस फैसले के आधार पर गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया।

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