सहमति से होता समस्या का निदान
जिले मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया शुभारंभ
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
जिले मे शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे अनेक प्रकरणो का आपसी सहमति से निराकरण कराया गया। इस दौरान लाखों रूपये के अवार्ड पारित किये गये। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेन्द्र ङ्क्षसह तोमर द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि आपसी सुलह समझौते के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण मे नेशनल लोक अदालत की महती भूमिका है। यह प्रक्रिया न्याय सबके लिये की अवधारणा को साकार करती है। जिसमे पक्षकार के समय एवं पैसों की बचत होती है, सांथ ही सभी को सहूलियत से स्थाई निदान मिल जाता है। ऐसे मे किसी की हार एवं जीत नही होती है।
8 खण्डपीठों मे हुई कार्यवाही
प्रकरणों के व्यवस्थित तरीके से निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र ङ्क्षसह तोमर के मार्गदर्शन मे 8 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमे 5 जिला न्यायालय उमरिया, 2 खण्डपीठ तहसील न्यायालय बिरङ्क्षसहपुर पाली एवं एक खण्डपीठ तहसील न्यायालय मानपुर मे गठित की गई।
राहत दिलाने का मंच:एसपी
पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने कहा कि नेशनल लोक अदालत एक बेहद कारगर और प्रभावशाली व्यवस्था है। इसमे सभी पक्षों का कल्याण निहित है। यह एक ऐसा स्थान है, जहां लोगों के लिये नकेवल त्वरित न्याय सुलभ है, बल्कि उन्हे विवादों से हमेशा-हमेशा के लिये छुटकारा भी मिल जाता है। नेशनल लोक अदालत मे निराकृत मामलों की अपील नहीं होती। एसपी ने कहा कि समय पर न्याय नहीं मिलना भी अन्याय की श्रेणी मे आता है। एक बार व्यक्ति किन्ही कारणो से जब कानूनी दावंपेंच फंसता है, तो वह उलझता ही चला जाता है। ऐसे मे यह मंच उन्हे बड़ी राहत दिलाने मे सक्षम है।
मिल रहा सस्ता न्याय: इला तिवारी
सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लोगो को सस्ता न्याय मिल रहा है। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के प्रकरण निराकृत हो रहे हैं। इसी तरह पेसा अधिनियम के तहत भी गांव के प्रकरणों को गांव मे ही सुलझाने का काम किया जा रहा है। श्रीमती तिवारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रति मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहा जिले भर से आये आवेदकों की समस्यों को निराकरण किया जाता है। उन्होने बताया कि जिले की 205 ग्राम पंचायतों मे ई कोर्ट की ट्रेङ्क्षनग दी जा रही है।
सुलह-समझौते से निपटते केस
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शंभू लाल खट्टर ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के दौरान न्यायालय मे लंबित दीवानी, फौजदारी, क्लेम, चैक बाउंस, श्रम के अलावा प्रीलिटिगेशन प्रकरण बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग आदि के विचाराधीन मामलों का निराकरण आपसी राजीनामा व सुलह समझौते के आधार पर होता है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शिव गोविन्द ङ्क्षसह मरकाम,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल ङ्क्षसह महोबिया, विशेष न्यायाधीश, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसहारे राज, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आरएस कनौजिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरपी अहिरवार, न्यायिक दण्डाधिकारी धर्मेन्द्र खण्डायत, श्रीमती अमृता मिश्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, प्रशिक्षु न्यायाधीशगण, जिविसेप्रा के कर्मचारीगण, समाजसेवी, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पैनल अधिवक्ता, सुलहकर्ता, विभिन्न विभागों, बैंकों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या मे पक्षकार एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।