कलेक्टर ने की आवेदनों के निराकरण की समीक्षा
बांधवभूमि, उमरिया
कलेक्टर डॉ. कृष्णदेव त्रिपाठी ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक मे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में शिविरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा नगरीय क्षेत्रों मे वार्ड स्तर पर शिविर लगाए गए थे, जिनके माध्यम से 15 विभाग की 68 सेवाओं तथा 15 अप्रैल के पूर्व की सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का निराकरण किया जाना था। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख शिविरों मे प्राप्त आवेदनों की फीडिंग कराएं तथा उनका समाधान पूर्वक निराकरण सुनिष्चित कराएं। कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग, नगरीय कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, जन जातीय कार्य विभाग, विद्युत मण्डल, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदि विभागों की विस्तार से समीक्षा की। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, संयुक्त कलेक्टर नेहा सोनी, डिप्टी कलेक्टर टीआर नाग, मीनाक्षी इंगले सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
गेहूं उपार्जन का शत प्रतिशत करें भुगतान
कलेक्टर डॉ.कृष्ण देव त्रिपाठी ने राज्य शासन द्वारा किए जाने वाले गेहूं उपार्जन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों का शत प्रतिशत भुगतान सुनिष्चित किया जाए। जिन किसानों के भुगतान फेल हुए है , सहकारिता विभाग उनकी आधार फीडिंग कराकर खातों मे भुगतान कराना सुनिष्चित करें। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान मे जायद फसलें मूंग एवं उड़द के उपार्जन का पंजीयन किया जा रहा है। किसानों का पंजीयन सहजता एवं सुगमता से हो सके, इसकी व्यवस्था उप संचालक कृषि सुनिष्चित कराएं। कलेक्टर ने कहा कि किसानों, मछुआरों तथा पशु पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनानें का अभियान चलाया जाए। जिन किसानों के क्रेडिट कार्ड बने हुए है उन्हें अद्यतन किया जाए। नगरीय क्षेत्रों मे गौशाला संचालन एवं कांजी हाउस संचालन की गतिविधियां प्रारंभ की जाए।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मे लापरवाही बरतने पर श्रम निरीक्षक निलंबित
बांधवभूमि, उमरिया
कलेक्टर डॉ. कृष्णदेव त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन करने वाली बहनों के खाते का आधार लिंक कराने एवं खाते को डीबीटी इनेबिल्ड का कार्य कराने हेतु जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्रामीण बैंक कौडिय़ा के लिए उमाशंकर त्रिपाठी श्रम निरीक्षक श्रम विभाग की ड्युटी नोडल अधिकारी के रूप मे लगाई थी। परंतु श्री त्रिपाठी 29 मई को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही हुए और न ही किसी अधिकारी, कर्मचारी से दूरभाष मे लगातार संपर्क करने पर फोन रिसीव किया। साथ ही नायब तहसीलदार वृत्त कौडिय़ा के मौका पंचनामा अनुसार आज दिनांक को आप अपने कर्तव्य स्थल मे उपस्थित नहीं पाये गये जबकि उक्त योजना माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। उक्त संबंध मे पूर्व मे भी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति मे सुधार लाने हेतु किया जाता रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उमाशंकर त्रिपाठी द्वारा अपने कार्य के प्रति कोई रूचि नहीं ली जाती है। फलस्वरूप उमाशंकर त्रिपाठी का उक्त कार्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता है, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 03 के तहत कदाचरण की श्रेणी मे आता है। कलेक्टर डॉ. त्रिपाठी ने उमाशंकर त्रिपाठी श्रम निरीक्षक श्रम विभाग जिला उमरिया को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि मे इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जिला वन अधिकार समिति की बैठक आज
बांधवभूमि, उमरिया
सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग ने बताया कि जिला वन अधिकार समिति की बैठक आज 30 मई को कलेक्ट्रेट सभागार मे दोपहर 3 बजे से आयोजित की गई है। बैठक मे सर्व संबंधितों से उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।