जोधपुर। काला हिरण शिकार केस में सलमान खान मंगलवार को फिर एक बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने महामारी का हवाला देकर पेशी से छूट देने के लिए जिला अदालत में अर्जी लगाई थी। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। कोरोना के दौर में उन्हें आठ महीने में यह छठवीं बार रियायत दी गई है। उन्होंने इस मामले में अब तक 15वीं बार हाजरी माफी ली है। सलमान को मंगलवार को हिरण शिकार से जुड़े दो और आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में कोर्ट में पेश होना था। काला हिरण शिकार केस में 5 अप्रैल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने इसे जिला अदालत में चुनौती दी है।
सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बरी हो गए थे
अन्य आरोपी एक्टर सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को बरी कर दिया था। सलमान को जोधपुर जेल भेजा गया था। वहीं, आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत पर रिहा हुए थे।
यह है मामला
जोधपुर पुलिस ने सलमान खान और अन्य के खिलाफ 2 अक्टूबर 1998 को काला हिरण शिकार का मामला दर्ज किया। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसके बाद सलमान खान को हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट में 12 अक्टूबर 1998 में गिरफ्तार किया गया था। इसके पांच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए। भवाद में हिरण शिकार के एक मामले में 17 फरवरी 2006 को सलमान दोषी करार दिए गए थे। घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया। इन दोनों मामलों में सलमान को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये दोनों मामले हाईकोर्ट में है।