सद्दाम को कलेक्टर ने किया जिलाबदर
शहडोल । कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5,6 एवं 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सददाम अली उम्र 20 वर्ष निवासी पुटटीबाडा शहडोल जिला शहडोल को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि, उक्त व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिश्चिता हेतु प्रत्येक दो माह में डाक के जारिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा। ज्ञातव्य हो कि, सददाम अली विगत वर्षों से थाना कोतवाली म विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक शहडोल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि, आपराधिक राज्य राज्य सुरक्षा अधिनियम 8(1) के तहत उक्त व्यक्ति को इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था कि, उपरोक्त वर्णित विभिन्न अपराधों के परिपेक्ष्य आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने व शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाएं रखने हेतु शहडोल जिला एवं निकटवर्ती जिले की सीमाओ से क्यों न एक वर्ष के लिये निष्कासित किया जाएं। उक्त कारण बताओ नोटिस तामीली के पश्चात अनावेदक स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा परित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई, परन्तु अनावेदक द्वारा अपने बचावं में इसके अतिरिक्त न कोई जवाब प्रस्तुत किया गया न ही उनके विरूद्व दर्ज शेष अन्य आपराधिक प्रकरणो में दोष मुक्त संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किये गए।
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