सड़क पर क्षत-विक्षत मिला बस ड्राईवर का शव
बांधवभूमि, हुकुम सिंह
नौरोजाबाद। जिले के शुक्ला बस सर्विस मे कार्यरत चालक का शव गत दिवस नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम भुण्डी के समीप पाया गया है। रवि पिता शिवचरण रजक 29 निवासी ग्राम धमनी नाम यह चालक बीती रात बस स्टैंड मे बस खड़ी कर अपनी बहन के घर ग्राम कछरवार जाने के लिये निकला था। दूसरे दिन रवि रजक की लाश करकेली जनपद के ग्राम भुंडी के आगे पुलिया के पास मिली। जिस स्कूटी से वो रवाना हुआ था वह भी शव से कुछ दूर खेत मे मिली है। घटना की सूचना पर आई पुलिस ने हालात का जायजा लिया। पीएम के उपरांत शव परिजनो को सौंप दिया गया है। इस मामले को लेकर क्षेत्र मे तरह-तरह की चर्चायें व्याप्त हैं। कछरवार जाने के लिये निकला ड्राईवर इतनी दूर कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों मे हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
रोककर किया युवक पर हमला
मानपुर। स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम कुठुलिया मे एक युवक का रास्ता रोककर आरोपी द्वारा हमला किये जाने की जानकारी सामने आई है। घटना के संबंध मे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजकुमार पिता गोंरे लाल पाल 21 निवासी ग्राम कुठुलिया किसी काम से लखनौटी जा रहा था जैसे ही वह गांव से कुछ दूर पहुंचा ही था तभी बब्लू पाल निवासी ग्राम कुठलिया वहां पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुये लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले मे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 का अपराध दर्ज कर लिया है।
महिला से की मारपीट
उमरिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछरवार मे एक महिला के साथ गाली गलौज व मारपीट किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सियाबाई सिंह पति छोटे सिंह गोंड निवासी ग्राम कछरवार के साथ विजय सिंह पिता सुखराम सिंह गोंड, सुखराम सिंह पिता शिवदत्त सिंह गोंड द्वारा किसी बात को लेकर गाली गलौज करते हुये मारपीट की गई। फरियादिया का यह भी आरोप है कि मारपीट के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 ताहि के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई है।
मारपीट व धमकी देने पर अपराध दर्ज
बिरसिंहपुर पाली। स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम जमुहाई मे एक महिला के साथ गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने तीन आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बताया गया है कि गत दिवस किरण पति अशोक बैगा 26 निवासी ग्राम जमुहाई के सांथ श्यामलाल बैगा, कमलेश बैगा एवं गुड्डा बैगा तीनों निवासी ग्राम जमुहाई द्वारा मिल कर मारपीट की तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकियां दी गई। पीडि़ता की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध पंजीबद्व किया है।